जिलाधीश पूनिया
सोनीपत, 06 जनवरी। हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के अंतर्गत विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा के ग्राम सचिवों के पदों के लिए लिखित परीक्षा के दौरान जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने 9 व 10 जनवरी को धारा-144 लागू की है। उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर रोक लगाई गई है। साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू तथा किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। इस परिधि में परीक्षा तिथियों के दौरान सुबह 09:30 बजे से सांयकाल 04:30 बजे तक फोटोस्टेट मशीनों की दुकानों को भी बंद रखना होगा।